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बिलासपुर, 21 अप्रैल 2026। पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज श्री राम गोपाल गर्ग के निर्देशन में NDPS मामलों की विवेचना की गुणवत्ता सुधार हेतु रेंज स्तरीय एक दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। यह कार्यशाला पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय के मीटिंग हॉल से आयोजित हुई, जिसमें रेंज के विभिन्न जिलों के लगभग 100 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए।
कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए आईजी श्री गर्ग ने कहा कि NDPS मामलों में विवेचना के दौरान छोटी-छोटी प्रक्रियात्मक त्रुटियों के कारण अभियोजन कमजोर पड़ जाता है, जिससे आरोपी को लाभ मिलता है। उन्होंने आधुनिक चुनौतियों के अनुरूप जांच प्रक्रिया को मजबूत और सटीक बनाने पर जोर दिया।
कार्यशाला में सेवानिवृत्त संयुक्त संचालक अभियोजन (बिलासपुर संभाग) श्री माखनलाल पाण्डेय ने NDPS एक्ट से जुड़ी विवेचना के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि धारा 42, 50 और 57 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन जरूरी है, वहीं धारा 52 के तहत जब्त मादक पदार्थों का विधिवत प्रमाणीकरण और वीडियोग्राफी अनिवार्य है।
उन्होंने 2022 के नए नियमों के तहत सैंपलिंग प्रक्रिया, केस की एंड-टू-एंड जांच, स्रोत और गंतव्य तक कड़ी जोड़ने, दस्तावेजीकरण की शुद्धता तथा डिजिटल साक्ष्यों के उपयोग पर भी जोर दिया। साथ ही चार्जशीट पेश करने से पहले वरिष्ठ अधिकारियों और अभियोजन शाखा द्वारा परीक्षण सुनिश्चित करने की बात कही।
कार्यक्रम के दौरान प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा किए और विशेषज्ञ द्वारा उनके समाधान बताए गए।
कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य NDPS मामलों में तकनीकी और प्रक्रियात्मक त्रुटियों को दूर कर जांच प्रक्रिया को अधिक सशक्त बनाना है, ताकि आरोपियों को कानून का लाभ लेकर दोषमुक्त होने से रोका जा सके।
रिपोर्ट :- शेख सरफराज़ अहमद




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