रायगढ़ में भीषण सड़क हादसे के बाद बड़ी कार्रवाई, बिना लाइसेंस ट्रक चला रहे चालक पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज

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रायगढ़ (Social Activity BSP)। पुसौर थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत के मामले में रायगढ़ पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए ट्रक चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी पर केवल लापरवाही नहीं बल्कि गैर इरादतन हत्या की गंभीर धारा के तहत कार्रवाई की है।

जानकारी के अनुसार घटना 10 मई की दोपहर चंद्रपुर-सारंगढ़ मुख्य मार्ग स्थित ग्राम तेतला अस्पताल के पास हुई थी। ट्रक क्रमांक सीजी 13 एलए 1157 का चालक तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए सामने से आ रही मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक महेश निषाद और उसके साथी सोनू माली गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। दोनों युवक सक्ती जिले के ग्राम कांशीडीह के निवासी थे।

मृतक के परिजन की शिकायत पर थाना पुसौर में प्रारंभिक रूप से मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच थाना प्रभारी निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस द्वारा गहनता से की गई। घटनास्थल से मिले साक्ष्य, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और स्किड मार्क्स के आधार पर पुलिस ने पाया कि ट्रक चालक अत्यधिक तेज गति और लापरवाही से वाहन चला रहा था।

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि ट्रक चला रहा आरोपी वजीम खान के पास भारी वाहन चलाने का कोई वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। पुलिस के अनुसार आरोपी बिना कानूनी अनुमति और पर्याप्त प्रशिक्षण के राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी वाहन चला रहा था, जिससे यह हादसा हुआ।

पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) को संशोधित करते हुए आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या से संबंधित धारा 105 बीएनएस के तहत कार्रवाई की। आरोपी वजीम खान को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

रायगढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में बिना वैध लाइसेंस वाहन चलाकर गंभीर दुर्घटना और जनहानि करने वाले चालकों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि सड़क पर वाहन चलाना जिम्मेदारी का विषय है और नियमों की अनदेखी कर लोगों की जान जोखिम में डालने वालों के प्रति पुलिस शून्य सहनशीलता की नीति अपनाएगी।


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रिपोर्ट :- शेख सरफराज़ अहमद








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