Social Activity BSP
बिलासपुर (Social Activity BSP)। तोरवा थाना पुलिस ने शादी का झूठा वादा कर युवती के साथ दैहिक शोषण करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार पीड़िता पूर्व में बिलासपुर स्थित एक पेट्रोल पंप में कार्यरत थी। इसी दौरान उसकी पहचान गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के नवापारा निवासी सागर राठौर से हुई। आरोप है कि युवक ने विवाह का आश्वासन देकर युवती का विश्वास जीता और इसी आधार पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में आरोपी ने शादी से इंकार कर दिया।
पीड़िता ने सबसे पहले थाना गौरेला में शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान घटना का क्षेत्राधिकार थाना तोरवा का होने के कारण जीरो एफआईआर दर्ज कर मामला तोरवा थाना स्थानांतरित किया गया।
तोरवा पुलिस ने 1 जुलाई 2026 को अपराध क्रमांक 362/2026 के तहत बीएनएस की धारा 69 में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। महिला संबंधी अपराध की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक रजनीश सिंह के निर्देशन में विशेष टीम गठित कर गौरेला-पेंड्रा-मरवाही भेजी गई।
पुलिस टीम ने आरोपी सागर राठौर (19) को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के बाद उसे 2 जुलाई 2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
रिपोर्ट :- शेख सरफराज़ अहमद




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