26 और 30 जनवरी को रायपुर में मांस-मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध, महापौर ने जारी किए आदेश

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रायपुर, 24 जनवरी (Social Activity BSP)।
गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में मांस-मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। महापौर के निर्देश पर नगर निगम रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी मांस-मटन की दुकानों एवं बूचड़खानों को 26 जनवरी और 30 जनवरी को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं।

नगर निगम स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के तहत लागू किया गया है। दोनों पावन अवसरों पर शहर में किसी भी प्रकार का मांस-मटन विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सभी जोन के स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी करेंगे। इसके साथ ही होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर भी विशेष नजर रखी जाएगी, ताकि कहीं भी प्रतिबंध का उल्लंघन न हो।

महापौर के निर्देशानुसार यदि कोई दुकानदार या होटल संचालक आदेशों की अवहेलना करते हुए मांस-मटन की बिक्री करता पाया गया, तो संबंधित सामग्री जब्त की जाएगी और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम प्रशासन ने सभी होटल संचालकों, ढाबा मालिकों एवं मांस विक्रेताओं से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर आदेशों का पालन करें, जिससे गणतंत्र दिवस और गांधी निर्वाण दिवस की गरिमा बनी रहे, साथ ही सामाजिक सद्भाव एवं कानून-व्यवस्था कायम रह सके।



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रिपोर्ट :- शेख सरफराज़ अहमद








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