एसईसीएल मुख्यालय में एमएमडीआर एक्ट पर चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू, अवैध खनन रोकथाम पर अधिकारियों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण

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बिलासपुर (Social Activity BSP)। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) मुख्यालय स्थित प्रबंधन विकास संस्थान (एमडीआई) में खनिज एवं खनन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर एक्ट) के अंतर्गत अधिकृत अधिकारियों के लिए चार दिवसीय जागरूकता एवं क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन निदेशक (मानव संसाधन) बिरंची दास के मुख्य आतिथ्य में हुआ।

भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार एसईसीएल, सीआईएसएफ, टीएसआर एवं मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (एसआईएसएफ) के अधिकारियों को एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22, 23बी एवं 24 के तहत अवैध कोयला खनन और कोयला चोरी से जुड़े मामलों में कार्रवाई करने के अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके तहत अधिकृत अधिकारी न्यायालय में सीधे परिवाद प्रस्तुत कर सकेंगे, जिससे अवैध खनन एवं कोयला चोरी से संबंधित मामलों के त्वरित निस्तारण में सहायता मिलेगी।

23 जून से 26 जून 2026 तक आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में झारखंड पुलिस के पूर्व महानिरीक्षक (आईजी) एवं सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी विपुल शुक्ला विषय विशेषज्ञ के रूप में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान में वे बीसीसीएल में वरिष्ठ सलाहकार (सुरक्षा) के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को एमएमडीआर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों, अवैध खनन एवं खनिज परिवहन से जुड़े मामलों में कानूनी कार्रवाई, जांच प्रक्रिया, साक्ष्य संकलन तथा सुदृढ़ अभियोजन प्रतिवेदन तैयार करने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी।

कार्यक्रम में एसईसीएल के वरिष्ठ अधिकारी, क्षेत्रीय सुरक्षा नोडल अधिकारी, महाप्रबंधक, एजेंट, प्रबंधक, मानव संसाधन एवं सुरक्षा विभाग के अधिकारी-कर्मचारी सहित सीआईएसएफ, टीएसआर और एसआईएसएफ (मध्यप्रदेश) के कार्मिक विभिन्न बैचों में भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण का उद्देश्य अधिकृत अधिकारियों को उनके अधिकारों, दायित्वों और कानूनी प्रक्रियाओं के प्रति जागरूक बनाते हुए अवैध खनन एवं कोयला चोरी की रोकथाम में उनकी कार्यकुशलता को और अधिक मजबूत करना है।

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रिपोर्ट :- शेख सरफराज़ अहमद








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