Social Activity BSP
बिलासपुर, 9 जुलाई (Social Activity BSP)। बिलासपुर जिले के सीपत थाना क्षेत्र में शराब दुकान से लौट रहे एक युवक पर चाकूनुमा धारदार हथियार से हमला करने और जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त चाकूनुमा धारदार हथियार भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
पुलिस के अनुसार, रामकुमार बिजौरे ने थाना सीपत में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 8 जुलाई 2026 की शाम करीब 7:30 बजे वह ग्राम भिलमी स्थित शराब दुकान से शराब लेकर लौट रहा था। इसी दौरान ग्राम मचखंडा निवासी शेख जानू (25 वर्ष) ने उसे रोककर अश्लील गाली-गलौज शुरू कर दी और जान से मारने की धमकी दी।
शिकायत के मुताबिक आरोपी ने अपने हाथ में मौजूद चाकूनुमा धारदार हथियार लहराते हुए प्रार्थी के साथ मारपीट की तथा चाकू उसके गले पर अड़ा दिया। इस हमले में पीड़ित के गले और हथेली पर चोट एवं खरोंच आई।
मामले की सूचना मिलते ही थाना सीपत पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। थाना प्रभारी के निर्देशन में पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी की तलाश कर उसे हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त धारदार हथियार बरामद किया गया।
पुलिस ने आरोपी शेख जानू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के साथ आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
सीपत पुलिस ने कहा कि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
रिपोर्ट :- शेख सरफराज़ अहमद
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