छत्तीसगढ़ में इस दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें, बार में भी नहीं मिलेगी दारू; अवैध बिक्री पर होगी कड़ी कार्रवाई

Social Activity BSP

दुर्ग, 12 जनवरी (Social Activity BSP)।
गणतंत्र दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 26 जनवरी 2026 को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर अभिजीत सिंह ने आदेश जारी करते हुए जिले में शराब की बिक्री, परोसने और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। यह फैसला राज्य आबकारी आयुक्त के दिशा-निर्देशों के तहत लिया गया है। संभावना है कि इसी तर्ज पर अन्य जिलों में भी आदेश जारी किए जाएं।

जारी आदेश के मुताबिक, शुष्क दिवस के दिन जिले की सभी देशी व विदेशी शराब दुकानें, होटल-बार, रेस्टोरेंट-बार, क्लब और अन्य सभी लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे। इसके साथ ही एफएल, सीएस, एलएल सहित विभिन्न आबकारी लाइसेंस तथा भंडारण केंद्रों का संचालन भी प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में किसी भी रूप में शराब का क्रय-विक्रय, परोसना या सेवन गैरकानूनी होगा।

उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
प्रशासन ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी लाइसेंसधारकों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों और व्यापारियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि गणतंत्र दिवस की गरिमा बनाए रखने और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी लोग शुष्क दिवस के नियमों का पालन करें।

नोट: अवैध रूप से शराब बेचने या परोसने की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।



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रिपोर्ट :- शेख सरफराज़ अहमद








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