छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: Soumya Chaurasia की जमानत पर हाईकोर्ट सख्त, ED को 10 दिन का समय देने से इंकार

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बिलासपुर, 17 फरवरी। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी Soumya Chaurasia की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और राज्य शासन को जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय देने से इंकार कर दिया।

अदालत ने स्पष्ट कहा कि Supreme Court of India ने मामले में दो सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। ऐसे में अतिरिक्त समय देना शीर्ष अदालत के आदेश के विपरीत होगा। हाईकोर्ट ने ED और राज्य शासन को 20 फरवरी से पहले शपथपत्र के साथ जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

पहले कोयला घोटाले में हुई थी गिरफ्तारी

सौम्या चौरसिया को पहले कथित कोयला घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। इसके बाद ED और आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने आबकारी (शराब) घोटाले में दोबारा गिरफ्तार किया।

गिरफ्तारी के बाद दायर जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने पूर्व में खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पुनः हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर करने और प्राथमिकता से सुनवाई कराने का निर्देश दिया।

बचाव पक्ष का आरोप

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जांच एजेंसियां नई-नई FIR दर्ज कर बार-बार गिरफ्तारी कर रही हैं और यह कार्रवाई राजनीतिक षड्यंत्र के तहत की जा रही है। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि अब तक उन्हें छह बार हिरासत में लिया जा चुका है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पहले हाईकोर्ट में सुनवाई का निर्देश दिया और समयबद्ध निर्णय लेने को कहा।


क्या है छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामला?

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ED और ACB जांच कर रही हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार, इस मामले में 3200 करोड़ रुपए से अधिक के कथित अनियमितताओं का आरोप है। FIR में राजनेता, आबकारी विभाग के अधिकारी और कारोबारी शामिल बताए गए हैं।

जांच एजेंसियों का दावा है कि तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में कथित सिंडिकेट बनाकर डिस्टलरी संचालकों से कमीशन, नकली होलोग्राम के जरिए शराब की बिक्री और सप्लाई जोन में फेरबदल के माध्यम से अवैध वसूली की गई।

मामले में जांच जारी है और सभी आरोपों की न्यायिक प्रक्रिया के तहत सुनवाई हो रही है।




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रिपोर्ट :- शेख सरफराज़ अहमद








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