Social Activity BSP
बिलासपुर(Social Activity BSP)। जिले में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने और दुरुपयोग रोकने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल ने नए सख्त निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत लागू किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार अब जिले के सभी पेट्रोल-डीजल पंप संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी भी उद्योग को सीधे डीजल की आपूर्ति नहीं करेंगे। विशेष परिस्थितियों में ही अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) या तहसीलदार की अनुमति के बाद ईंधन दिया जा सकेगा।
आम उपभोक्ताओं के लिए भी नियम तय किए गए हैं। अब पेट्रोल-डीजल केवल वाहनों में ही भरा जाएगा, किसी भी अन्य पात्र में ईंधन देने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। वहीं कृषि कार्य, जनरेटर और छोटे उद्योगों के लिए डीजल आपूर्ति पूर्व खपत के आधार पर की जाएगी और इसका अलग से रिकॉर्ड रखा जाएगा।
🚨 कालाबाजारी और अवैध परिवहन पर सख्ती
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। पेट्रोल पंपों में लगे सीसीटीवी कैमरों की नियमित जांच होगी और किसी भी तरह की गड़बड़ी मिलने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
🔍 निगरानी के लिए जांच दल गठित
आदेश के पालन के लिए विशेष जांच दल का गठन किया गया है, जो जिलेभर में लगातार निरीक्षण करेगा। सभी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर ने कहा है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और सभी संबंधितों को इसका सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा।
रिपोर्ट :- शेख सरफराज़ अहमद
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