डीजे में तेज आवाज और प्रतिबंधित लेजर लाइट पर बिलासपुर पुलिस की कार्रवाई, 24 लाइट जब्त

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बिलासपुर(Social Activity BSP)। जिले में डीजे और धुमाल में तेज आवाज तथा प्रतिबंधित लेजर लाइट के उपयोग के खिलाफ बिलासपुर पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की है। इस अभियान के तहत पुलिस ने कुल 24 लेजर लाइट जब्त की हैं और 10 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

पुलिस के अनुसार 3 प्रकरणों में छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है, जबकि 7 मामलों में धारा 106 बीएनएसएस के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं।

थाना सिविल लाइन क्षेत्र में कार्रवाई
थाना सिविल लाइन पुलिस ने डीजे संचालकों के स्टॉक रूम में दबिश देकर प्रतिबंधित शार्पी लेजर लाइट जब्त की। इस मामले में इस्तगासा क्रमांक 07/26 और 08/26 के तहत धारा 106 बीएनएसएस में कार्रवाई की गई।
कार्रवाई के दौरान आकाश सारथी (20 वर्ष) निवासी जतिया तालाब और वेद लहरें (37 वर्ष) निवासी मिनी बस्ती के पास से 4 शार्पी लेजर लाइट जब्त की गईं।






थाना सिरगिट्टी में कार्रवाई
थाना सिरगिट्टी क्षेत्र में वाहनों में तेज आवाज में डीजे चलाकर आवागमन बाधित करने पर पुलिस ने डीजे साउंड सिस्टम सहित तीन वाहनों को जब्त किया। इस मामले में पुष्पेन्द्र साहू (निवासी धौराभाठा), नितीन नारवानी (निवासी गोडपारा) और विशाल सारथी (निवासी जरहाभाठा) के खिलाफ छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।

थाना सरकंडा में रेड
थाना सरकंडा पुलिस ने दुकानों में छापेमार कार्रवाई करते हुए 18 डीजे लेजर लाइट जब्त कीं। इस मामले में आशीष देवांगन, विकास अहिरवार, सुनील साहू, कमल यादव और प्रकाश गढ़ेवाल के खिलाफ धारा 106 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की गई है।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि डीजे में तेज आवाज और प्रतिबंधित लेजर लाइट का उपयोग नियमों के खिलाफ है। ऐसे मामलों में बिलासपुर पुलिस द्वारा आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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रिपोर्ट :- शेख सरफराज़ अहमद




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