छाल में गौवंश वध का मामला: आरोपी गिरफ्तार, पशुक्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई

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रायगढ़ (Social Activity BSP)| रायगढ़ जिले के छाल थाना क्षेत्र में पुलिस ने पशुक्रूरता और गौवंश वध के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

पुलिस के अनुसार, प्रार्थी नरेन्द्र कुमार चंद्रा ने थाना छाल में शिकायत दर्ज कराई थी कि 26 अप्रैल को उसका मवेशी चरने के लिए छोड़ा गया था, जो अगले दिन ग्राम गड़ाईनबहरी रोड किनारे एक गड्ढे में मृत अवस्था में मिला। घटनास्थल पर मवेशी को काटने में प्रयुक्त धारदार हथियार भी बरामद हुआ था।

जांच के दौरान संदेह के आधार पर रामसाय सारथी (60 वर्ष), निवासी राजीव नगर खरसिया, हाल मुकाम नवापारा थाना छाल की भूमिका सामने आई। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया।

इस मामले में थाना छाल में अपराध क्रमांक 91/2026 के तहत छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 04 के अंतर्गत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायालय में पेश कर रिमांड पर भेजा गया है।

एसएसपी शशि मोहन सिंह ने इस मामले में सख्त संदेश देते हुए कहा कि गौवंश के प्रति क्रूरता और वध जैसे अपराधों पर पुलिस की शून्य सहिष्णुता है और ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।


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रिपोर्ट :- शेख सरफराज़ अहमद








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