बिलासपुर रेंज में ‘मरणासन्न कथन’ पर ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित, पुलिस अधिकारियों को दिए गए अहम कानूनी दिशा-निर्देश

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बिलासपुर (Social Activity BSP)। गंभीर अपराधों की विवेचना को त्रुटिहीन बनाने और न्यायालयों में सजा की दर बढ़ाने के उद्देश्य से बिलासपुर रेंज स्तर पर ‘मरणासन्न कथन’ (Dying Declaration) विषय पर एक दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया। पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज राम गोपाल गर्ग के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यशाला में रेंज के विभिन्न जिलों के करीब 200 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।

कार्यशाला में “मरणासन्न कथन, कानूनी प्रक्रिया, सावधानियां और विवेचकों के लिए दिशा-निर्देश” विषय पर विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुंगेली भोजराम पटेल द्वारा किया गया, जबकि शासकीय अधिवक्ता रजनीकांत ठाकुर ने विषय विशेषज्ञ के रूप में अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। इस दौरान उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया।

कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए पुलिस महानिरीक्षक राम गोपाल गर्ग ने कहा कि गंभीर अपराधों की विवेचना में मृत्यु पूर्व कथन (Dying Declaration) तथा डीएनए एवं भौतिक साक्ष्यों का सही संकलन अपराधियों को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि छोटी प्रक्रियात्मक त्रुटियां भी आरोपियों को लाभ पहुंचा सकती हैं, इसलिए विवेचना में सावधानी आवश्यक है।

प्रशिक्षण के दौरान भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023 की धारा 26 के तहत मरणासन्न कथन की प्रमाणिकता, मजिस्ट्रेट द्वारा प्रश्नोत्तर प्रारूप में बयान दर्ज करने की प्रक्रिया और डॉक्टर से पीड़ित की मानसिक स्थिति का प्रमाणपत्र लेने की अनिवार्यता पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही विवेचकों को एफएसएल रिपोर्ट, साक्ष्य संकलन, एससी/एसटी एक्ट के मामलों में आवश्यक उल्लेख और गवाहों की कानूनी तैयारी जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी मार्गदर्शन दिया गया।

कार्यशाला के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया, जिसमें अधिकारियों ने विवेचना के दौरान आने वाली व्यावहारिक समस्याओं को साझा किया। विशेषज्ञों द्वारा जप्ती, सेंपलिंग और विवेचना से जुड़ी कठिनाइयों का समाधान भी बताया गया। कार्यक्रम का समापन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुंगेली भोजराम पटेल द्वारा किया गया।


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रिपोर्ट :- शेख सरफराज़ अहमद








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