बिलासपुर यातायात पुलिस का सख्त एक्शन: तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग पर 5 महीने में 14,372 चालान, कैमरों की पैनी नजर

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बिलासपुर (Social Activity BSP)। शहर और जिले की सड़कों पर तेज रफ्तार व लापरवाही से वाहन चलाने वालों पर अब यातायात पुलिस की पैनी नजर है। बिलासपुर यातायात पुलिस ने जनवरी से मई 2026 तक तेज गति, खतरनाक ड्राइविंग और यातायात नियमों के गंभीर उल्लंघन पर 14,372 प्रकरण दर्ज कर वाहन चालकों को नोटिस जारी की है।

पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे के पर्यवेक्षण में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यातायात पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों—तेज रफ्तार, लापरवाही और नशे की हालत में वाहन चलाने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है।

यातायात पुलिस के अनुसार, नेशनल हाईवे पर इंटरसेप्टर, स्पीड राडार गन और स्पीडोमीटर के जरिए वाहनों की गति पर निगरानी रखी जा रही है। वहीं शहर के अंदर आईटीएमएस (इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम) के तहत लगाए गए अत्याधुनिक एएनपीआर कैमरों के माध्यम से प्रमुख चौक-चौराहों और सड़कों पर वाहनों की गतिविधियों पर तीसरी आंख नजर बनाए हुए है।

शहर में 550 से अधिक हाईटेक कैमरे स्थापित किए गए हैं, जो तय गति सीमा से अधिक रफ्तार, खतरनाक स्टंट, रील बनाते हुए वाहन चलाने और लापरवाही से ड्राइविंग करने वालों की पहचान कर ऑनलाइन नोटिस भेज रहे हैं।

यातायात पुलिस ने बताया कि इस वर्ष जनवरी से मई तक मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 112/183 के तहत तेज गति से वाहन चलाने पर 4,809 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। वहीं धारा 184 के तहत जल्दबाजी और लापरवाही से वाहन चलाने पर 9,567 प्रकरण बनाए गए। इस प्रकार कुल 14,372 मामलों में सख्त कार्रवाई की गई है।

पुलिस ने चेतावनी दी है कि जोखिमपूर्ण तरीके से वाहन चलाने वाले चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन एवं निरस्तीकरण के लिए परिवहन विभाग को लगातार प्रतिवेदन भेजे जा रहे हैं। साथ ही सड़क पर स्टंट और रील बनाकर यातायात बाधित करने वालों के खिलाफ न्यायालयीन कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है।

यातायात पुलिस बिलासपुर ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे तय गति सीमा का पालन करें और सड़क सुरक्षा नियमों का गंभीरता से अनुपालन करें, अन्यथा मोटर व्हीकल एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


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रिपोर्ट :- शेख सरफराज़ अहमद








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