डायोसिस बोर्ड में फर्जीवाड़े का आरोप, कोर्ट के FIR निर्देश से मिशनरी स्कूल प्रबंधन में हड़कंप

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बिलासपुर (Social Activity BSP)। छत्तीसगढ़ डायोसिस बचाओ संघर्ष समिति ने डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन और उससे जुड़े कुछ पदाधिकारियों पर मिशनरी स्कूलों के संचालन में कथित फर्जीवाड़ा और अवैध प्रशासनिक हस्तक्षेप के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले में नया मोड़ तब आया जब न्यायालय ने एक आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

समिति द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में आरोप लगाया गया है कि बर्जेस इंग्लिश स्कूल, सालेम स्कूल और रेवो मेमोरियल स्कूल सहित कुछ संस्थानों में कार्यरत प्राचार्यों और कर्मचारियों को कथित रूप से बिना वैधानिक अधिकार के निलंबित कर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। संघर्ष समिति ने इन कार्रवाइयों को नियम विरुद्ध और अवैध बताया है।







समिति का दावा है कि वर्ष 2026 में हुए कथित चुनाव की वैधता पर भी सवाल उठे हैं। संस्था के चुनाव संबंधी शिकायत पंजीयन फर्म एवं संस्थाएं विभाग में दर्ज कराई गई थी। आरोप है कि आरटीआई के तहत प्राप्त जानकारी में संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने की बात सामने आई, जिससे पदाधिकारियों की वैधता को लेकर विवाद और गहरा गया है।

प्रेस विज्ञप्ति में यह भी आरोप लगाया गया है कि कुछ व्यक्तियों ने स्वयं को पदाधिकारी बताते हुए स्कूल प्रशासन में हस्तक्षेप किया, कर्मचारियों को हटाने तथा प्राचार्यों के कार्यालयों में ताला लगाने जैसी कार्रवाई की। संघर्ष समिति ने इसे “फर्जी प्रशासन” और “अवैध कब्जे” की संज्ञा दी है।

इस बीच, बिलासपुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) ने एक परिवाद पर सुनवाई करते हुए आरोपी जयदीप रॉबिन्सन के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 156(3) के तहत पुलिस को एक सप्ताह के भीतर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 जून 2026 की तिथि निर्धारित की गई है।

संघर्ष समिति ने मिशन से जुड़ी जमीन और संपत्तियों में कथित आर्थिक अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की भी मांग की है। हालांकि, समाचार लिखे जाने तक आरोपित पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। पक्ष मिलने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।


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रिपोर्ट :- शेख सरफराज़ अहमद








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